राज्य के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की घोषणा की है। योजना के आवेदन, निपटान और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करने के लिए एनआईसी यूपी राज्य केंद्र द्वारा एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण के साथ एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल का शुभारंभ चौधरी उदयभान सिंह, माननीय राज्य मंत्री, एमएसएमई और; निर्यात प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश सरकार 19 फरवरी 2020 को लखनऊ में श्री नवनीत सहगल, आईएएस और; प्रधान सचिव, एमएसएमई और; निर्यात संवर्धन, उत्तर प्रदेश और श्री गोविंदराजू एन.एस., आईएएस आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय। श्री नवनीत सहगल ने इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान पोर्टल के विकास में एनआईसी यूपी के प्रयासों की प्रशंसा की। श्री शैलेश श्रीवास्तव, वैज्ञानिक ‘एफ’ एनआईसी ने पोर्टल की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी और ऑनलाइन प्रक्रिया प्रवाह के बारे में बताया। श्री आशीष रस्तोगी, वैज्ञानिक ‘डी’ एनआईसी ने समारोह में उपस्थित सभी संयुक्त आयुक्तों और जिला अधिकारियों को विस्तृत प्रस्तुति दी।
इस योजना में दो क्षेत्र हैं अर्थात औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि रु. 25 लाख और सेवा क्षेत्र की यह 10 लाख है। इन दो क्षेत्रों के लिए मार्जिन मनी ऋण राशि क 25% है। इन योजनाओं में नागरिक पंजीकरण, डीआईसी स्तर की स्वीकृति, अस्वीकृति और जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (डीएलटीएफसी), डीएलटीएफसी स्तर की स्वीकृति, अस्वीकृति और बैंक और बैंक को अग्रेषित करना शामिल है। मार्जिन मनी का दावा करने के लिए मॉड्यूल। प्रमुख सचिव, निदेशालय, संयुक्त आयुक्त, डीआईसी, डीएलटीएफसी और बैंक स्तर के अधिकारियों के लिए डैशबोर्ड भी योजना की वास्तविक समय की निगरानी के लिए विकसित किया गया है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024
यह एक बहुत ही सराहनीय पहल है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के युवाओं को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना उन उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूंजी की कमी है। सरकार द्वारा इन युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, क्योंकि उनके पास बेहतर व्यावसायिक योजनाएं तो हैं, लेकिन पूंजी की कमी के चलते वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने और तरक्की करने का अवसर प्रदान किया है। यह पहल न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगी।
योजना का विवरण
इस योजना से लाभ लेने के लिए आय सीमा निर्धारित की गई है। ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लिए यह 2 लाख रुपये और एससी/एसटी वर्ग के लिए 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष है। यह उचित लगता है क्योंकि इस प्रकार की सरकारी योजनाएं मुख्य रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित करती हैं। साथ ही, आपने आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, सत्यापन प्रक्रिया और अंत में ऋण स्वीकृति का भी विवरण दिया है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल प्रतीत होती है। केवल 14 दिनों के भीतर ऋण स्वीकृत होना भी काफी सराहनीय है। समग्र रूप से, यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। इस प्रकार की पहलों से न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभ होगा बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना की विशेषताएं (Scheme Features) | विवरण (Details) |
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किसे प्रदान की जाएगी? | 18 से 40 वर्ष के युवाओं को वित्तीय सहायता |
पात्रता | हाईस्कूल पास और किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी बैंकिंग संस्था में डिफॉल्टर नहीं होना |
आवेदन की प्राथमिकता | बेरोजगार युवाओं को, और प्राइवेट नौकरी के साथ अपना व्यवसाय आरंभ करने के इच्छुक युवाओं को भी |
आरक्षण | महिलाओं को उचित आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को 21% तक आरक्षण |
ऋण और सब्सिडी | उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए और अन्य सर्विस क्षेत्रों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण 25% की सब्सिडी पर |
किसने शुरू की ? | उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा |
ऑफिसियल वेबसाइट | www.diupmsme.upsdc.gov.in |
योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें।
- यह योजना युवाओं को स्व-निर्भर बनने और अपने व्यवसाय को स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है, साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है।
- कुल मिलाकर, यह योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है, जिससे राज्य में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।
CM युवा स्वरोजगार योजना पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आयु : 18 से 40 वर्ष
- शैक्षणिक योग्यता न्यूतम हाई स्कूल
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए |
- श्रेणी (पोस्ट मैट्रिक) के लिए सभी स्रोतों से वार्षिक आय – ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य रुपये 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और श्रेणी एससी/एसटी के लिए 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
CM Yuva Swarojgar Yojna के लिए जरुरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन पत्रिका
आवेदन प्रक्रिया
चरण-1
उद्योग एवं व्यवसाय संबर्धन निदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट पर जाये | आपके सामने होम पेज खुलेगा |
चरण-2
होम पेज पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना काविकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे| क्लिक करने के उपरांत अगला पेज खुलेगा |
चरण-3
होम पेज पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना काविकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे| क्लिक करने के उपरांत अगला पेज खुलेगा |
चरण-4
पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई समस्त सूचनाये जैसे नाम पिता का नाम जन्मतिथि मोबाइल न. ई मेल आईडी, जनपद , राज्य , योजना का नाम भरे |
चरण-5
समस्त सूचनाये भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे |
Official Website :- www.diupmsme.upsdc.gov.in
FAQ :-
प्रश्न: योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा?
उत्तर: आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
प्रश्न: ऋण राशि क्या होगी और कितनी सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये की ऋण राशि और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की ऋण राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, ऋण के 25% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
प्रश्न: आयु सीमा क्या है?
उत्तर: योजना के लिए पात्रता की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है।
प्रश्न: ब्याज दर क्या है?
उत्तर: योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि पर सरकार द्वारा 6% वार्षिक ब्याज दर लागू होगी।